चाइनीज मांजा धागे के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध
खण्डवा 05 दिसम्बर, 2024 – अपर जिला दण्डाधिकारी श्री के.आर. बडोले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्डवा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए 30 जनवरी 2025 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बड़ोले द्वारा जारी आदेश अनुसार चाइनीज मांजा के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य धागे में सरेस, कांच व अन्य धारदार वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित धागे का प्रयोग कर पतंगबाजी किये जाने को, मछली पकड़ने के उपयोग में आने वाले पक्के धागे का तथा चाइनीज मांजा धागे के क्रय-विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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